Shree Krishna Janmbhoomi मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका, कहा-इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ
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Shree Krishna Janmbhoomi मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका, कहा-इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ

विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, जो लोग चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई में देरी हो, वही लोग चाहते हैं कि सभी मामलों की सुनवाई अलग-अलग हो। यही सोचकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे।

by Kuldeep Singh
Mar 19, 2024, 12:37 pm IST
in भारत
Supreme court directs Shreekrishna Janmbhoomi

प्रतीकात्मक तस्वीर

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले में जारी विवाद के बीच कथित शाही ईदगाह के पक्षकारों की याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, ” इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मामले में एक साथ सुनवाई के लिए समेकित किया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आखिर हाई कोर्ट के आदेश में क्या गलती है, जिसके खिलाफ शाही ईदगाह के पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि सारे मामलों की सुनवाई एक ही दिन है।”

विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, जो लोग चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई में देरी हो, वही लोग चाहते हैं कि सभी मामलों की सुनवाई अलग-अलग हो। यही सोचकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दायर कर चुके हैं, इसलिए पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला हो और फिर आप सुप्रीम का रुख कर सकते हैं। इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

Topics: इलाहाबाद हाई कोर्टविष्णु शंकर जैनVishnu Shankar Jainशाही ईदगाह मथुराShahi Idgah MathuraShri Krishna JanmabhoomiSupreme Courtसुप्रीम कोर्टAllahabad High Courtश्रीकृष्ण जन्मभूमि
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