चेन्नई की 'मस्जिद ए हिदाया' अवैध, सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका, कहा-मस्जिद कहीं और ले जाओ
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चेन्नई की ‘मस्जिद ए हिदाया’ अवैध, सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका, कहा-मस्जिद कहीं और ले जाओ

कोर्ट ने चेन्नई के कोयम्बेडु स्थित मस्जिद और मदरसे (मस्जिद ए हिदाया और मदरसा बनाम एन दिनाकरन) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Feb 27, 2024, 01:00 pm IST
in तमिलनाडु
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई नगर पालिका द्वारा चेन्नई में अवैध रूप से बनी मस्जिद मस्जिद ए हिदाया और मदरसे को गिराने के फैसले को सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि यह ढांचा पूरी तरह से अवैध रूप से बनाया गया था।

इस फैसले के साथ कोर्ट ने चेन्नई के कोयम्बेडु स्थित मस्जिद और मदरसे (मस्जिद ए हिदाया और मदरसा बनाम एन दिनाकरन) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर, मस्जिद या चर्च कोई भी हो सार्वजनिक स्थान पर बनी अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं धर्म के प्रचार का स्थान नहीं हो सकती हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। अदालत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 22 नवंबर, 2023 को दिए गए फैसले के खिलाफ मुस्लिमों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इसे भी पढ़ें:  Pakistan: जिन्ना के देश में सत्ता की सौदेबाजी, Nawaz की बेटी Maryam बनीं Punjab की पहली महिला CM

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर स्थित सभी धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता मुस्लिम संगठन को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपनी अनधिकृत मस्जिद को वहां से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में याची हाईडा मुस्लिम वेल्फ़ेट ट्रस्ट (याचिकाकर्ता) संपत्ति का मालिक नहीं था। जिस जमीन पर अनधिकृत कब्जा है वो असल चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (‘सीएमडीए’) की है। याचिकाकर्ता अनाधिकृत कब्जाधारी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कभी भी भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया। 9 दिसंबर, 2020 को सीएमडीए अधिकारियों द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण करता रहा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को संरचनाओं को हटाने के लिए 31 मई तक का समय दिया है।

Topics: Masjid-e-HidayaSupreme Court said mosque illegalSupreme Courtसुप्रीम कोर्टMadras High Courtमद्रास हाई कोर्टचेन्नई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनमस्जिद ए हिदायासुप्रीम कोर्ट बोला मस्जिद अवैधChennai Development Corporation
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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