पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या, केरल की कोर्ट ने अशफाक आलम को सुनाई मौत की सजा
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पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या, केरल की कोर्ट ने अशफाक आलम को सुनाई मौत की सजा

कोर्ट ने अशफाक आलम को आईपीसी की धारा 302, 376ए और 297 के तहत दोषी ठहराया है।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Nov 14, 2023, 01:55 pm IST
in भारत, केरल
Kerala Aluva Rape case

अलुआ रेप और हत्या के दोषी को ले जाती पुलिस

केरल के अलुवा में पांच साल की बच्ची से रेप और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करने के दोषी अशफाक आलम (28) को केरल की विशेष कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आलम को ये सजा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक,  इसी साल जुलाई के महीने में ये वारदात हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पीड़िता बिहार की रहने वाली थी। इसके माता-पिता प्रवासी श्रमिक हैं, जो कि केरल में किराए के घर में रहते थे। बहरहाल मामले की सुनवाई के बाद कोच्चि स्थित स्पेशल POCSO अदालत ने पिछले सप्ताह ही अशफाक आलम को दोषी पाया था। उसे आईपीसी की धारा 302, 376ए और 297 के तहत दोषी ठहराया गया। खास बात ये रही कि पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी अशफाक आलम को घटना के ठीक 110 दिन बाद मौत की सजा सुनाई गई। मामले की फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके तहत 30 दिन में जांच पूरी हुई और अगले 60 दिन में ट्रायल हुआ।

इसे भी पढ़ें: इंडि गठबंधन में पड़ी फूट, जातिगत जनगणना पर अखिलेश का कांग्रेस पर हमला, कहा-‘जब एक्सरे की जरूरत…’ 

पुलिस का कहना है कि आलम ने बच्ची को उसके किराए के घर से अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया और गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में शव एक स्थानीय बाजार में बोरे में मिला था। पुलिस को यह भी पता चला कि आलम पहले भी अन्य POCSO मामलों में शामिल था।

गौरतलब है दरिंदा अशफाक पहले भी बच्चियों से छेड़छाड़ कर चुका था। पांच साल पहले साल 2018 में उसे पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिसमें वो एक महीने तक जेल में रहा था। बाद में उसे जमानत मिल गई। उस दौरान उसने जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी वो बच्ची 10 साल की थी और कक्षा 5 की छात्रा थी।

इसे भी पढ़ें: Britain: …तो इसलिए हटाई गईं गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन, ऐसा क्या लिखा था ‘द टाइम्स’ के लेख में? 

Topics: Aluva rape accused sentenced to deathकेरल रेपKeralaकेरल अलुआ रेप केसअलुआ रेप केस के दोषी को मौत की सजAluva (Enarkulam)केरलRape in KeralaKerala Aluva Rape case
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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