ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ASI सर्वे पर लगाई रोक, इस दौरान मुस्लिम पक्ष जाएगा हाईकोर्ट
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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ASI सर्वे पर लगाई रोक, इस दौरान मुस्लिम पक्ष जाएगा हाईकोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वेक्षण नहीं होगा

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jul 24, 2023, 12:15 pm IST
in भारत
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।

वाराणसी कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर बाकी हिस्से की एएसआई वैज्ञानिक जांच करे। साथ ही रिपोर्ट बनाकर चार अगस्त तक दे और बताए कि क्या मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है।

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे की मंजूरी दी थी। एएसआई को 4 अगस्त तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने को छोड़कर 16 मई को वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी की तरफ से दिए गए आवेदन पर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से सच्चाई सबके सामने आएगी। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में परिसर के अंदर हिन्दू धर्म से जुड़े तमाम तथ्य मिले थे। एएसआई द्वारा सर्वेक्षण को लेकर तमाम विशेषज्ञ आएंगे। 4 अगस्त को अगली तारीख है, और एएसआई की टीम बताएगी कि आगे की सर्वे प्रक्रिया कैसे होगी।

सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया था।

पिछले साल 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी परिसर में हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बात कही थी। हिन्दू पक्ष ने दावा किया था कि 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला था। चारों महिलाएं पहले से ही ज्ञानवापी के शृंगार गौरी केस की वादी हैं।

Topics: Supreme Courtसुप्रीम कोर्टहिंदू पक्षGyanvapi caseज्ञानवापी मामलाHindu sideASI surveyASI सर्वेमुस्लिम हाईकोर्टMuslim High Court
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