फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विभिन्न हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विभिन्न हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिपुरुष फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से मिले प्रमाणपत्र को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।

by WEB DESK
Jul 21, 2023, 06:27 pm IST
in मनोरंजन, दिल्ली
फिल्म ‘आदिपुरुष’ का एक दृश्य

फिल्म ‘आदिपुरुष’ का एक दृश्य

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को राहत दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए फिल्म के निर्माता, निर्देशक, और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिपुरुष फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से मिले प्रमाणपत्र को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

फिल्म आदिपुरुष 16 जून को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म देखने के बाद इसके डॉयलॉग्स की सोशल मीडिया समेत कई हलकों में काफी आलोचना हुई। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभाष, कृति सैनन औऱ सैफ अली खान ने राम, सीता और रावण की भूमिका अदा की हैं।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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