तीन तलाक पर अब 40 कोड़े नहीं मार सकते, इसलिए जेल भेजने का है प्रावधान : आरिफ मोहम्मद खान
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तीन तलाक पर अब 40 कोड़े नहीं मार सकते, इसलिए जेल भेजने का है प्रावधान : आरिफ मोहम्मद खान

आरिफ मोहम्मद खान ने साफ कहा है कि तीन तलाक कहीं है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है।

by WEB DESK
Feb 24, 2023, 10:02 am IST
in केरल
आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल

आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल

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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के तीन तलाक पर दिए गए बयान पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिक्रिया दी है। आरिफ मोहम्मद खान ने साफ कहा है कि तीन तलाक कहीं नहीं है, कुरान में भी नहीं है। इसलिए जब तीन तलाक पर सबसे पहले कानून बना तो उस आदमी को 40 कोड़े मारने का प्रावधान रखा गया, लेकिन आज आप 40 कोड़े नहीं मार सकते इसलिए जेल का प्रावधान है।

तीन तलाक कहीं नहीं है कुरान में भी नहीं है। इसलिए जब तीन तलाक पर सबसे पहले कानून बना तो उस आदमी को 40 कोड़े मारने का प्रावधान रखा गया, लेकिन आज आप 40 कोड़े नहीं मार सकते इसलिए जेल का प्रावधान है: केरल CM पिनाराई विजयन के तीन तलाक पर दिए बयान पर राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान pic.twitter.com/uBarvj0eck

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 23, 2023

आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि तीन तलाक अब कोई मुद्दा नहीं है, 2019 में इस पर कानून लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद से बहुत सारी महिलाओं और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। अगर किसी को इससे समस्या है तो मैं क्या कर सकता हूं।

बता दें कि मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि जब सभी समुदाय में तलाक होते हैं तो केवल मुस्लिमों के लिए ही तीन तलाक को कानून के दायरे में लाकर उसे अपराध की श्रेणी में क्यों लाया गया है। अदालत में अन्य सभी समुदाय में होने वाले तलाक दीवानी मामलों की तरह लिया जाता है, लेकिन अगर इस मामले में मुस्लिमों जोड़े के बीच तलाक की बात की जाए तो इसमें पति को पत्नी को तलाक कहने पर जेल भेजा जा सकता है।

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