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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, यूपी में दर्ज मामलों को बाहर ट्रांसफर करने से इंकार

आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं।

by WEB DESK
Jan 4, 2023, 05:57 pm IST
in उत्तर प्रदेश
आजम खान

आजम खान

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप मामला रामपुर के बाहर ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के अगले ही दिन आजम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करार देते हुए सीट खाली घोषित कर दी गई। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 87 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।

Topics: सुप्रीम कोर्टआजम खानAzam KhanAzam Khan caseआजम खान को राहत नहींआजम खान पर केसआजम खान मामलाno relief to Azam Khancase on Azam KhanSupreme Court
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