एसीबी ने कहा- अमानतुल्लाह को हो सकती है आजीवन कारावास तक की सजा, जमानत हो रद, हाई कोर्ट ने दिया नोटिस
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एसीबी ने कहा- अमानतुल्लाह को हो सकती है आजीवन कारावास तक की सजा, जमानत हो रद, हाई कोर्ट ने दिया नोटिस

एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह जमानत पर हैं और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत है।

by WEB DESK
Nov 5, 2022, 10:28 am IST
in दिल्ली
अमानतुल्लाह खान

अमानतुल्लाह खान

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आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर (बीसी) घोषित कर रखा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कुछ दिनों पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में निचली अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने जमानत का विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एसीबी ने याचिका में कहा कि अमानतुल्लाह के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वह जमानत पर हैं और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत है। अमानतुल्लाह की जमानत रद की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अमानतुल्लाह खान का जवाब मांगा है।

एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान कई अनियमितताओं में शामिल थे। नियमों की अनदेखी कर उन्होंने 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती भी की। निचली अदालत ने जमानत देते समय मापदंडों पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने उनके आपराधिक इतिहास की अनदेखी की है। जांच नाजुक चरण में है और अमानतुल्लाह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए अमानतुल्लाह को एसीबी की हिरासत में सौंपा जाए। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब नौ दिसंबर को होगी।

गौरतलब है कि एसीबी ने 16 सितंबर को अमानतुल्लाह और उनके सहयोगी के परिसरों में छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया। भ्रष्टाचार और पक्षपात करने के साथ ही कई संपत्तियों को किराए पर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 सितंबर को अमानतुल्लाह को जमानत दी थी।

Topics: अमानतुल्लाह खानAmanatullahदिल्ली वक्फ बोर्डआप विधायक बीसीवक्फ घोटालाएसीबीACBHigh Courtbail canceledआजीवन कारावासlife imprisonmentउम्रकैद
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