क्रूरता : सूडान में महिला को सुनाई पत्थर से मार-मारकर मौत की सजा
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क्रूरता : सूडान में महिला को सुनाई पत्थर से मार-मारकर मौत की सजा

सूडान में 2013 में इस तरह की सजा सुनाई गई थी, फैसले के खिलाफ महिला अधिकार संगठन सक्रिय

by WEB DESK
Jul 14, 2022, 03:53 pm IST
in विश्व
सूडान में सैन्य शासन लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं देश फिर से रूढ़िवादी रास्ते पर न लौट जाए।

सूडान में सैन्य शासन लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं देश फिर से रूढ़िवादी रास्ते पर न लौट जाए।

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सूडान की एक कोर्ट ने अवैध संबंध की दोषी एक महिला को पत्थर से मारकर मौत देने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 20 साल की मरयम अलसयेद तायरब को यह सजा सुनाई गई है। मरयम को वाइट नील से गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। पिछले एक दशक से सूडान में इस तरह की कोई सजा नहीं सुनाई गई है।

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई महिला अधिकार संगठन सक्रिय हो गए हैं। युगांडा स्थित अफ्रीकन सेंटर फॉर जस्टिस ऐंड पीस स्टडीज (एसीजेपीएस) ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि महिला को बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा कर देना चाहिए। एसीजेपीएस ने कहा कि महिला को उचित कानूनी ठीक से कानूनी सहायता नहीं मिलने और सुनवाई भी सही तरीके से नहीं होने के चलते यह सजा सुनाई गई है।

सेंटर ने कहा कि व्याभिचार के लिए किसी को पत्थर मारकर मौत की सजा देना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यह जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इस तरह के अमानवीय कार्यों, क्रूरता और अत्याचार को रोकने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि सूडान में सैन्य शासन लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं देश फिर से रूढ़िवादी रास्ते पर न लौट जाए। इस फैसले को इसी बात का संकेत भी माना जा रहा है। पिछली बार 2013 में यहां इस तरह की सजा सुनाई गई थी। 2020 में यहां की सरकार ने कानून में जो सुधार किए उनमें भी स्पष्ट तौर पर पत्थर मारने की सजा को बाहर नहीं किया गया है। यूएन में भी यह मामला उठ चुका है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: womanadulterydeathसूडानSudanक्रूरतामहिलापत्थर से मारकर मौत की सजाcourt verdictstoned
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