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होम भारत उत्तर प्रदेश

वाराणसी कोर्ट का आदेश- शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत करें सील

ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद न्यायालय ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है

WEB DESK by WEB DESK
May 16, 2022, 01:50 pm IST
in उत्तर प्रदेश
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ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का कार्य आज पूरा कर लिया गया है। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल ने बाहर निकलते ही दावा किया कि बाबा मिल गये। हम लोगो ने न्यायालय में पत्र दिया है कि बाबा को तत्काल सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरीशंकर जैन के प्रार्थना पत्र पर सीनियर डिवीजन के जज दिवाकर कुमार ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जहां शिवलिंग मिला है, वहां तत्काल फोर्स लगाकर किसी को आने-जाने न दिया जाए। जिलाधिकारी ने सीआरपीएफ कमांडेंट को इसकी जानकारी देते हुए परिसर की सुरक्षा को कहा है। पुलिस कमिश्नर द्वारा भी फोर्स की तैनाती की जा रही है। जहा शिवलिंग मिला है, उस परिसर को सील करने का आदेश दिया गया है।

वहीं, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। कल पूरी रिपोर्ट न्यायालय में पेश होगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग शिवलिंग ही मिला है। बाबा सैकड़ों वर्षों बाद हिंदू समाज के सामने प्रकट हुए हैं। स्पेशल प्रॉविजन एक्ट 1991 को वापस लेकर बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का रास्ता साफ किया जाए। ज्ञानवापी परिसर के चारों ओर फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 16, 2022

न्यायालय ने यह भी कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।

बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया है। इसके साथ ही कई दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वजूखाने का पानी निकालने पर वहां शिवलिंग मिला है। शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। यह भी दावा किया गया है। शिवलिंग नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। इस दावे के बाद सिविल कोर्ट ने वहां शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। फिलहाल वहां कोई भी नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही यहां वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

कोर्ट के आदेश के बाद तीन दिन में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र कल यानी मंगलवार को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे।

Topics: Shivling in GyanvapiGyanvapi survey work completedज्ञानवापी मस्जिदज्ञानवापी सर्वेGyanvapi Surveyवाराणसी कोर्टज्ञानवापी सर्वे कार्य पूराज्ञानवापी में शिवलिंगVaranasi CourtGyanvapi Mosque
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