आज वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष रखा। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने रोक लगाने से मना कर दिया।
वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष रखा। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
इस पर चीफ जस्टिस ने रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वे सभी दस्तावेज देखेंगे तो उस पर फैसला करेंगे।
हुफेजी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है। लेकिन वाराणसी की निचली अदालत ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। बता दें कि वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन सर्वे मस्जिद कमेटी ने नहीं होने दिया था।
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