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श्रृंगार गौरी मंदिर में होगा सर्वे, दस मई को अगली सुनवाई 

श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में  वाराणसी जनपद न्यायालय का पहले का निर्णय प्रभावी रहेगा. जनपद न्यायालय ने  मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि यह सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा कर लिया जाए.

by लखनऊ ब्यूरो
Apr 27, 2022, 02:29 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
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 श्रीकाशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में  वाराणसी जनपद न्यायालय का पहले का निर्णय प्रभावी रहेगा. जनपद न्यायालय ने  मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि यह सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा कर लिया जाए. इस सर्वे के कार्य के लिए एडवोकेट कमिश्नर पहले से ही नियुक्त  कर दिए गए हैं.

 सर्वे के समय एडवोकेट कमिश्नर के साथ पक्ष और विपक्ष के  एक – एक सहायक उपस्थित रहेंगे. पहले भी वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसमे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए वीडियोग्राफी की बात कही गई थी.

न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे करके रिपोर्ट 20 अप्रैल को रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना था. मगर सर्वे के पहले जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से  शपथ पत्र दाखिल करके यह कहा कि सर्वे कराने से  सुरक्षा को लेकर दिक्कत आ सकती है.  ऐसे में सर्वे न कराया जाए.

न्यायालय ने पुनः दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद सर्वे के लिए  26 अप्रैल की तारीख नियत की.  उसके बाद अधिवक्ता मदन मोहन और सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि 3 मई को ईद पड़ने की संभवना है. ऐसे में बेहतर होगा कि  4 मई से 10 मई के बीच में एडवोकेट कमिश्नर पक्ष और विपक्ष के साथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करें. उसके बाद न्यायालय ने इस मामले में दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. 10 मई को इस मामले में अगली सुनवाई है.

Topics: श्रीकाशी विश्वनाथवाराणसी की सिविल जजसीनियर डिवीजनमदन मोहन और सुभाष त्रिपाठीवीडियोग्राफी
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