दिल्ली दंगा : शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस को नोटिस
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दिल्ली दंगा : शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस को नोटिस

by WEB DESK
Feb 25, 2022, 07:08 am IST
in भारत, दिल्ली
शरजील इमाम

शरजील इमाम

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शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से राजद्रोह के आरोप तय किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

शरजील इमाम ने जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में दिए भाषणों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर से राजद्रोह के मामले में आरोप तय करने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

बता दें कि इसी मामले में शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चुका है।

जनवरी में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय करने का आदेश दिया था।

24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

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