हिजाब विवाद के बाद से कर्नाटक में लगातार हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में ही हिजाब पर टिप्पणी करने के बदले में हिन्दू युवक की हत्या की गई थी। ठीक उसी तरह अब कर्नाटक के शिवमोग्गा में 26 वर्षीय बजरंग दल के कार्यकर्ता की 4-5 कट्टरपंथियों ने मिलकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मारे गए हिन्दू युवक का नाम हर्षा और उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने हिजाब के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी थी जिसके बाद से ही मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हर्षा को निशाने पर ले लिया था।
वारदात के बाद शिवमोगा में बढ़ा तनाव
घटना कल रात 9 बजे की है जिसके बाद से इलाके में भारी तनाव फैला है। शहर के सीगेहट्टी इलाके में आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। बढ़ते हंगामे के बीचर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में दो दिन के लिए स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कल हर्षा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कल रात से ही चल रही जांच में कुछ सबूत जुटाए गए हैं।
मामले पर कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री "मैं बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत से बेहद दुखी हूं। हर्षा की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। मैं अभी हालात का जायजा लेने के लिए शिवमांगा जा रहा हूं। हम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे।"
ईश्वरप्पा ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम गुंड़ों को इस हत्या के लिए उकसाया था।
हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ की थी पोस्ट, इसलिए हुई हत्या
हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शाल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। दरअसल, कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद सामने आने के बाद से ही बजरंग दल काफी सक्रिय है। हर्षा की हत्या के पीछे एक साजिश भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है।
कांग्रेस नेता ने वीडियो जारी कर कहा- काट देंगे
कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में मुकर्रम खान यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा।
खान ने कथित तौर पर कहा था कि हमारे धर्म को चोट मत पहुंचाओ, सभी जातियां समान हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ खिलाफ IPC की धारा 153 (A), 298 और 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
टिप्पणियाँ