पटियाला हाउस की सेशंस कोर्ट ने 3 दिसंबर 2021 को उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले के दोषी अंसल बंधुओं और दिनेश चंद्र शर्मा की अपील को खारिज कर दी थी। 8 नवंबर 2021 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले के पांच अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा के अलावा सुशील और गोपाल अंसल पर करीब दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने 8 अक्टूबर को अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। इसमें कोर्ट का कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा भी था। कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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