नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (18.09.2026) के अनुसार, दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल्स धन-शोधन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए (PMLA) के तहत आरोप तय कर दिए हैं.
यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई उस प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें तत्कालीन रेल मंत्री और अन्य पर आईपीसी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.
दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल अनुबंध के बदले भूमि धन-शोधन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव व अन्य 6 के विरुद्ध पीएमएलए संबंधी आरोप तय किए हैं। pic.twitter.com/BO9J9NR3kc
— ED (@dir_ed) September 18, 2026
पूरी और कम कीमत पर भूमि के अंतरण का है मामला
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था. पुरी और रांची स्थित रेलवे होटलों के संचालन संबंधी अनुबंध मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए थे.
“इसके बदले में, श्री लालू प्रसाद यादव के निकट सहयोगी श्री प्रेम चंद गुप्ता के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दो एकड़ भूमि का अंतरण उसके वास्तविक मूल्य से कम दरों पर किया जाना शामिल है। तदुपरांत, उक्त भूमि और कंपनी का नियंत्रण शेयर खरीद के माध्यम से नाममात्र कीमत पर श्रीमती राबड़ी देवी और श्री तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दिया गया।” – प्रवर्तन निदेशालय (ED प्रेस विज्ञप्ति)
इससे प्रभावी रूप से उस जमीन का स्वामित्व यादव परिवार के पास आ गया. इस मामले में अभियोग शिकायत राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई (पीएमएलए/एमपी) मामले के समक्ष 24 अगस्त 2018 को दायर की गई थी.
संपत्तियों की कुर्की और आगे की कार्रवाई
जांच के दौरान ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 44,75,00,000 रुपये (लगभग 44.75 करोड़ रुपये) कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसकी पुष्टि न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है.
अतिरिक्त दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर, विशेष अदालत ने श्रीमती राबड़ी देवी, श्री तेजस्वी यादव, श्री लालू प्रसाद यादव और इस मामले से जुड़े अन्य 6 आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 4 सह पठित धारा 3 के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय करने का निर्देश दे दिया है.











