मायके से हिस्सा लाओ, नहीं तो दूसरी शादी... दहेज प्रताड़ना मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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मायके से हिस्सा लाओ, नहीं तो दूसरी शादी… दहेज प्रताड़ना मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग और लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं आज के समय में बहुत दुर्लभ नहीं हैं।

Written byMahak SinghMahak Singh
Jul 8, 2026, 06:00 pm IST
in पश्चिम बंगाल
कोर्ट (प्रतीकात्मक चित्र)

कोर्ट (प्रतीकात्मक चित्र)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग और लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं आज के समय में बहुत दुर्लभ नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में दोषी पति की सजा को उम्रकैद से घटाकर 10 साल की कैद कर दिया। वहीं, सबूतों की कमी के कारण पति के माता-पिता को बरी कर दिया गया।

दहेज के दबाव से तंग आकर महिला ने बेटी संग जान दी

यह मामला साल 2014 का है। महिला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही महिला पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाता था। उससे बार-बार अपने मायके की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए कहा जाता था। जब उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे प्रताड़ित किया गया। आखिरकार उसने अपनी मासूम बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। महिला के सुसाइड नोट में भी पति और ससुराल वालों के व्यवहार का जिक्र था। उसमें लिखा था कि अगर वह दहेज की मांग पूरी नहीं करेगी तो उसका पति दूसरी शादी कर लेगा। कोर्ट ने माना कि यह लगातार बनाए गए दबाव का नतीजा था, जिसने महिला को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।

सुनवाई के दौरान पति के वकीलों ने एफआईआर दर्ज होने में दो दिन की देरी का मुद्दा उठाया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि परिवार इस दुखद घटना से पूरी तरह टूट चुका था और ऐसे समय में कानूनी सलाह लेकर शिकायत दर्ज करना स्वाभाविक है। इसलिए इस देरी को मामले की कमजोरी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी महिला का अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगना उसका कानूनी अधिकार है। लेकिन यदि पति उस पर अपने फायदे के लिए ऐसा करने का दबाव बनाए, तो उसे दहेज की मांग माना जा सकता है।

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Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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