मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RSS स्वयंसेवकों पर दर्ज केस रद्द!
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मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘विजयादशमी’ पर इकट्ठा होने वाले संघ स्वयंसेवकों पर दर्ज आपराधिक केस रद्द

विजयादशमी पर एकत्र होने के मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को ठहराया गलत, सभी आपराधिक मुकदमे किए खारिज। देखिए कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jun 3, 2026, 04:03 pm IST
in भारत, तमिलनाडु
Madras High Court judgment RSS swayamevaks Vijayadashami case quashed

मद्रास हाई कोर्ट



चेन्नई (तमिलनाडु) । मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्यों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इन सदस्यों पर 2 अक्टूबर 2025 को तिरुपत्तूर जिले के अंबुर में विजयादशमी (Vijaya Dashami) और संगठन के 100वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए बिना पूर्व अनुमति के इकट्ठा होने का मामला दर्ज किया गया था।

क्या था पूरा मामला और आरोप?

याचिकाकर्ता अंबुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(3), 223, 126(2) और 293 के तहत मुकदमे का सामना कर रहे थे। यह मामला ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद प्रकाश में आया था।

आरोप था कि RSS का झंडा लेकर इकट्ठा हुए इन कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक परिवहन में बाधा उत्पन्न की और निर्देश दिए जाने के बावजूद वहां से हटने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए शिकायत के महज नौ दिनों के भीतर ही ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर कर दी थी। इस चार्जशीट में केवल चार गवाह थे— ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, दो ग्राम सहायक और जांच अधिकारी।

“शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना मौलिक अधिकार है”

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया।

अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी-

“यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। इस मामले में, किसी भी आम नागरिक ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और याचिकाकर्ताओं के इस जमावड़े से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। अदालत यह पाती है कि याचिकाकर्ता केवल विजयादशमी उत्सव और अपने संगठन के 100वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए वहां एकत्रित हुए थे।”

हाईकोर्ट ने इन 3 मुख्य आधारों पर रद्द की FIR

न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of process of law) मानते हुए इसे तीन प्रमुख आधारों पर रद्द कर दिया:

  • कोई स्वतंत्र गवाह नहीं: घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र या आम नागरिक को गवाह नहीं बनाया। गवाह के तौर पर केवल सरकारी अधिकारियों (VAO और जांच अधिकारी) को ही पेश किया गया, जो शिकायत की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
  • निषेधाज्ञा का कोई प्रमाण नहीं: रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह दर्शाता हो कि जनता को किसी भी निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) की सूचना दी गई थी, या याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर उसकी अवहेलना की हो।
  • कोई सार्वजनिक उपद्रव नहीं: अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि इस जमावड़े से वास्तव में कोई परेशानी या उपद्रव हुआ था।

“केवल गैरकानूनी जमावड़ा अपराध नहीं”

पीठ ने अपने पुराने फैसले ‘जीवनानंदम और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य (2018)’ का हवाला देते हुए कहा कि केवल गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना ही अपने आप में अपराध के गठन के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उससे कोई वास्तविक अपराध न हुआ हो।

न्यायाधीश ने आगे कहा-

“यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन किया था। अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सामान्य प्रकृति के हैं और इन प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।”

इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने मामले की पूरी कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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