उत्तरकाशी: कुछ माह पहले थूक लगाकर तंदूर में रोटियां सेकने वाले शाहबाज खान पर एक लाख रु जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद ये अर्थ दंड लगाते हुए फैसला सुनाया है।
स्मरण रहे कि अक्टूबर 2025 में जायका रेस्तरां में काम करने वाले शाहबाज का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो थूक लगा कर रोटियां बना रहा था। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया था और प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
इस घृणित कार्य के बाद धामी सरकार ने थूक जिहाद और अन्य मामलों में नया कानून भी बनाया था।
जुर्माने के साथ फूड लाइसेंस भी रद्द
इस मामले की सुनवाई जिला प्रशासन में अपर जिलाधिकारी की अदालत में चल रही थी जहां उनके द्वारा एक लाख रु का जुर्माना लगाया गया और पूर्व में फूड लाइसेंस के निरस्त करने के निर्देश को बरकरार रखा है। उक्त घटना के बाद से जायका रेस्तरां बंद है।

















