बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद कैंप लगाने की तैयारी, ईद के बाद तेज होगी कार्रवाई
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बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद कैंप लगाने की तैयारी, ईद के बाद तेज होगी कार्रवाई

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय। कैंप स्थल चयनित, ईद बाद PMAY के तहत पात्र परिवारों का शॉर्टलिस्टिंग। डीएम रयाल ने सख्त निर्देश दिए, झूठे दावों पर कार्रवाई।

Written byउत्तराखंड ब्यूरोउत्तराखंड ब्यूरो — edited by कुलदीप सिंह
Mar 17, 2026, 11:00 am IST
in उत्तराखंड
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल: हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई ताज़ा सुनवाई के बाद अब शासन प्रशासन में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यसचिव आनंद वर्धन भी नैनीताल प्रशासन के साथ बैठक करने वाले हैं। जबकि जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट की उत्तराखंड विधिक परामर्श प्राधिकरण के साथ बैठक कर कैंप स्थानों का चयन कर लिया गया है।

डीएम ललित मोहन रयाल के अनुसार, ईद के त्यौहार के बाद इस पर काम और तेज हो जाएगा, कोर्ट ने 19 मार्च के बाद इस तरह के कैंप लगाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें प्रभावित परिवारों को पात्रता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए कि जिन्हें वास्तव में आवास की जरूरत है उन्हें सरकार की आवास योजनाओं में चयनित किया जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि हल्द्वानी कैंप कार्यालय में प्रशासन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की जा चुकी है।

जिलाधिकारी श्री रयाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए। रेलवे, नगर निगम, ज़िला विकास प्राधिकरण और ग्राम विकास विभाग को आपस में तालमेल बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को कहा गया है। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी ली गई।

झूठी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई

जिला प्रशासन ने ये भी तय किया है जो लोग पात्र है वही कैंप में अपना दावा करे, झूठी सूचनाएं देने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि पात्र लोगों के आवेदन की स्कूटनी सूक्ष्मता से की जाएगी, यदि किसनी ने गलत सूचना देकर प्रशासन का कोर्ट का समय नष्ट किया तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने रेलवे कोर्ट में दर्ज मामलों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के पूर्व में किए सर्वे, भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि को भी अपने जांच के दायरे में रखा हुआ है।

पुलिस प्रशासन भी सख्त

नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टी सी के अनुसार, अतिक्रमण प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे है, कैंप की सुरक्षा के साथ-साथ माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत सभी विधिक कार्रवाई संपन्न करवाई जाएगी।

सीएम धामी भी कर सकते हैं बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बनभूलपुरा मामले में शासन प्रशासन और रेलवे के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं। सीएम 21 मार्च को हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के उपरांत ये बैठक ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया था। श्री धामी ये भी कहते हैं कि वोटबैंक, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर गए जहां कोर्ट ने इसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण माना है। श्री धामी मानते हैं कि इस मुद्दे के हल हो जाने से कुमायूं में नए रेल प्रोजेक्ट्स आयेंगे जो कि यहां कि पर्यटन को नए आयाम देंगे।

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