'या तो सुंदर या फिर मौत' : हिन्दू प्रेमी के लिए कोर्ट पहुंची मुस्लिम युवती, जज ने सुनाया बड़ा फैसला
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‘या तो सुंदर या फिर मौत’ : हिन्दू प्रेमी के लिए कोर्ट पहुंची मुस्लिम युवती, जज ने सुनाया बड़ा फैसला

बिजनौर में 19 वर्षीय मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रहने के लिए थाने से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ी। जबरन निकाह के दबाव के बीच जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jan 21, 2026, 07:00 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
Kanpur Islamic conversion

प्रतीकात्मक तस्वीर

बिजनौर जिले से सामने आया यह मामला न सिर्फ सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बल्कि बालिग युवती के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहटौर थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय मुस्लिम युवती सोनी ने अपने हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए पहले थाने और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। परिजनों के कड़े विरोध और जबरन निकाह के दबाव के बावजूद उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया।

“या तो सुंदर से शादी करूंगी या जान दे दूंगी”

नहटौर थाने में जब सोनी ने पुलिस के सामने साफ शब्दों में कहा कि वह या तो अपने प्रेमी सुंदर से शादी करेगी या फिर अपनी जान दे देगी, तो माहौल सन्न रह गया। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि इलाबास गांव की उस युवती की पीड़ा थी, जो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया कि घरवाले उसकी इच्छा के खिलाफ उम्र में 10–12 साल बड़े रिश्तेदार से उसका निकाह कराना चाहते हैं।

मजहब की दीवार बनी रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा

सोनी का कहना था कि वह गांव के ही सुंदर से प्यार करती है, लेकिन धर्म अलग होने के कारण उसका परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा। परिजनों ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि उस पर मानसिक दबाव भी बनाया। सोनी ने पुलिस को बताया कि उसे जान का खतरा है और घरवाले जबरन निकाह कराने पर आमादा हैं। इसी डर के चलते वह खुद थाने पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई।

परिजनों ने लगाया जादू-टोने का आरोप

पुलिस ने जब सोनी के परिवार वालों को थाने बुलाया, तो घंटों तक बहस और ड्रामा चलता रहा। परिजनों का दावा था कि सुंदर और उसके परिवार ने सोनी पर जादू-टोना कर दिया है, जिसकी वजह से वह उनके वश में आ गई है। हालांकि तमाम समझाने-बुझाने के बावजूद सोनी अपने फैसले पर अडिग रही। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रेमी युवक या उसका कोई परिजन थाने में मौजूद नहीं था।

कोर्ट पहुंचा मामला, कानून ने दिया युवती का साथ

मामला पेचीदा होने के कारण पुलिस ने इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया। सोनी ने अपने बालिग होने के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। मेडिकल जांच के बाद उसे बिजनौर की अपर सिविल जज (चतुर्थ) की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में सोनी ने बयान दिया कि वह पूरी तरह बालिग है और बिना किसी दबाव के सुंदर के साथ रहना चाहती है।

अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार

मेडिकल रिपोर्ट और उम्र के पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने स्पष्ट फैसला सुनाया कि सोनी को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के आदेश के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ रवाना हो गई।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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