अगर आपका आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं है, तो अब सतर्क हो जाइए। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक आपने आधार-पैन लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड काम करना बंद कर सकता है।
पैन इनएक्टिव होने पर क्या होगा- अगर पैन इनएक्टिव हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक से जुड़े कई काम अटक सकते हैं, नया निवेश नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या KYC अपडेट में दिक्कत आएगी। हालांकि आपका मौजूदा बैंक अकाउंट चलता रहेगा, लेकिन टैक्स और फाइनेंशियल कामों में परेशानी होगी।
सरकार ने क्या कहा है- वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN मिला था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर अपडेट करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो PAN निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा।
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पैन–आधार लिंक कैसे करें- आप ये काम बहुत आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। OTP डालकर वेरिफिकेशन करें। आपका PAN और Aadhaar लिंक हो जाएगा। अगर आपका PAN पहले ही इनएक्टिव हो चुका है, तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको ₹1000 का जुर्माना देना होगा। उसके बाद ही आप पैन-आधार लिंक कर पाएंगे। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक यह काम नहीं किया तो आपका PAN बेकार हो सकता है, TDS/TCS की जानकारी टैक्स रिकॉर्ड में नहीं दिखेगी, भविष्य में आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि आज ही आधार और पैन लिंक कर लें।













