संभल में अवैध तालाब पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद ध्वस्त, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
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होम भारत उत्तर प्रदेश

संभल में अवैध तालाब पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद ध्वस्त, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद को गिराने का नोटिस दिया गया था मगर समय बीत जाने के बाद भी जब मैरिज हॉल और मस्जिद को नहीं गिराया गया। तब जिला प्रशासन ने फोर्स के साथ बुलडोजर लगाकर मैरिज हाल को ध्वस्त कर दिया।

Written byसुनील रायसुनील राय — edited by Shivam Dixit
Oct 4, 2025, 11:30 am IST
in उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

संभल में सरकारी जमीन पर बने तालाब और मस्जिद को गिराए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई के बाद मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। जिला प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और मैरिज हॉल को गिराने का आदेश दिया था। इसके लिए नोटिस में 30 दिन का समय भी दिया गया था। 30 दिन का समय बीत जाने के बाद  गत 2 अक्टूबर को प्रशासन ने बारात घर को ध्वस्त कर दिया। वहां के स्थानीय लोगों ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए चार दिन की मोहलत मांगी थी।

उल्लेखनीय है कि संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद को गिराने का नोटिस दिया गया था मगर समय बीत जाने के बाद भी जब मैरिज हॉल और मस्जिद को नहीं गिराया गया। तब जिला प्रशासन ने फोर्स के साथ बुलडोजर लगाकर मैरिज हाल को ध्वस्त कर दिया। 2 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने मस्जिद को गिराने के लिए चार दिन का समय मांगा और उसके बाद उन्होंने स्वयं मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया।

2 अक्टूबर को विवाह हॉल को ध्वस्त करने में लगभग चार घंटे लगे। 11 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई थी। शाम को लगभग 3 बजे के करीब ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा हुआ। मौके पर एक तालाब हुआ करता था। धीरे-धीरे वहां का पानी सूख गया था। इसके बाद, स्थानीय निवासियों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर एक विवाह भवन और उसके बाद एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि मस्जिद और मैरिज हॉल का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, जो तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। इसके बाद, कब्जाधारक को नोटिस देकर संरचना को ध्वस्त करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। जब समय सीमा बीत जाने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रुका तो जिला प्रशासन ने जबरन मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया।

स्थानीय लोगों ने मस्जिद को गिराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से चार दिन का समय मांगा था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें चार दिन का समय दिए जाने के बाद, उन्होंने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भी मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने बताया कि मस्जिद और मैरिज हॉल का निर्माण संभल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर किया गया था। मस्जिद का निर्माण 550 वर्ग फीट क्षेत्र में तथा मैरिज हॉल का निर्माण 30,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया गया था।

Topics: High CourtAllahabad High CourtIllegal constructionAllahabadMosque DisputeSambhal demolitionMosque illegal constructionMarriage hall pond landUrgent plea dismissedTrial court appeal
सुनील राय
सुनील राय
ब्यूरो चीफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश [Read more]
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