उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने राज्य की सभी मुतवल्ली समितियों को 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर विवरण अपलोड नहीं करने वाली समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार के आदेश पर उम्मीद पोर्टल पर विवरण अनिवार्य
भारत सरकार के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में बोर्ड अध्यक्ष अली जैदी ने समीक्षा बैठक आयोजित की और इस प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया।
मुतवल्ली समितियों की लापरवाही पर नाराजगी
समीक्षा बैठक में अली जैदी ने मुतवल्ली समितियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई समितियां अभी तक वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में सुस्ती दिखा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर हाल में 5 दिसंबर तक सभी संपत्तियों का विवरण अपलोड किया जाए।
नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई तय
बोर्ड की ओर से साफ कहा गया है कि निर्धारित समय में जो समिति उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड नहीं करेगी उसे दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित समिति या प्रबंध कमेटी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दस्तावेज केवल आधिकारिक ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे
अध्यक्ष अली जैदी ने निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड से जरूरी दस्तावेज केवल मुतवल्ली, प्रशासक या प्रबंध कमेटी को उनकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजे जाएंगे। यह कदम पारदर्शिता और आधिकारिक संचार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
समय सीमा का पालन अनिवार्य
अली जैदी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से तय समय सीमा का पालन हर समिति को करना होगा। अन्य जगहों पर उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड करने का कार्य तेजी से चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सभी मुतवल्ली समितियों को भी यह कार्य शीघ्रता से पूरा करना चाहिए।











