‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 में की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत क्या मिलता है- इस योजना के तहत, सरकार eligible (पात्र) महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सीधी नकद सहायता देती है। यह पैसा Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है।
कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है- इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला की उम्र 21 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। महिला महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। महिला के परिवार की सालाना आमदनी ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महिला का किसी भी बैंक में खाता होना जरूरी है। महिला विवाहित, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा कोई भी हो सकती है। अगर महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। जिन परिवारों में कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि परिवार में कोई राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो वे भी योजना में शामिल नहीं हो सकते। यदि परिवार के पास कोई चार पहिया वाहन (कार) है (सिर्फ ट्रैक्टर को छोड़कर), तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है जहाँ आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं- आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक या खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इससे महिलाएं अपनी छोटी-मोटी जरूरतें पूरी कर सकेंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं।
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