राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को दी मंजूरी, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा और मनी गेमिंग पर होगी रोक
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राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को दी मंजूरी, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा और मनी गेमिंग पर होगी रोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। कानून से ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Aug 22, 2025, 11:04 pm IST
in भारत, दिल्ली
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को संसद द्वारा इस सप्ताह पारित ‘ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी।

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक

यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक पूरी तरह से ऑनलाइन मनी गेम्स (चाहे वे कौशल आधारित हों, संयोग आधारित हों या दोनों) की पेशकश, संचालन या सुविधा प्रदान करने पर रोक लगाता है।

संसद में विधेयक का पारित होना

यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में और उसके अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ। ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग को गैरकानूनी ठहराना है।

खिलाड़ियों पर नहीं, प्रदाताओं पर होगी कार्रवाई

स्रोतों ने पहले बताया था कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी; केवल सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता, प्रमोटर और ऐसे खेलों को वित्तीय रूप से समर्थन देने वाले लोग ही इसके परिणाम भुगतेंगे।

ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता

इस कानून के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करना है। इससे पहले ई-स्पोर्ट्स के लिए कोई कानूनी समर्थन उपलब्ध नहीं था।

युवा मंत्रालय का ढांचा तैयार

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जिसे भारत में प्रतिस्पर्धात्मक खेल के एक वैध रूप के रूप में मान्यता मिली है, युवा मामले और खेल मंत्रालय एक समर्पित ढांचा तैयार करेगा। सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी बढ़ावा देगी।

मनी गेमिंग से जुड़े नुकसान रोकने का प्रयास

सरकार का मानना है कि लत, वित्तीय नुकसान और यहां तक कि आत्महत्या जैसे चरम परिणाम, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े हैं, इस तरह की गतिविधियों के प्रतिबंध से रोके जा सकते हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की रिपोर्ट भी सामने आई थी।

उल्लंघन पर सज़ा और जुर्माना

कानून का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा देने वालों को तीन साल तक की कैद और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मनी गेम्स का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय लेन-देन कराने वालों के लिए भी तीन साल तक की कैद और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रावधानित है।

बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त दंड

बार-बार अपराध करने पर तीन से पांच साल तक की कैद और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रमुख धाराओं के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

जांच और जब्ती के अधिकार

केंद्र सरकार अधिकारियों को अपराध से जुड़ी डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जांच, तलाशी और जब्ती का अधिकार दे सकती है। कुछ मामलों में संदेह होने पर अधिकारी बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी भी कर सकेंगे।

आईटी सचिव एस कृष्णन का बयान

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने शुक्रवार सुबह एएनआई से कहा था कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही विधेयक को प्रभावी होने की तारीख की अधिसूचना जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा, “हमें विधेयक के तहत नियमों का मसौदा तैयार करना है और उन नियमों को अधिसूचित करना है। हालांकि, विधेयक की कुछ धाराएं बिना नियमों के भी लागू की जा सकती हैं। यह निर्णय हम जल्द लेंगे।”

जीएसटी संग्रह में नुकसान की आशंका

सचिव ने स्वीकार किया कि नए कानून से जीएसटी संग्रह में कुछ नुकसान होगा। अनुमान है कि सालाना करीब 15,000-20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

सामाजिक हित सर्वोपरि

कृष्णन ने ज़ोर देकर कहा कि यह विधेयक बड़े सामाजिक हितों की रक्षा और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के जिम्मेदार विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जब सरकार का बड़ा सामाजिक उद्देश्य होता है तो राजस्व नुकसान प्राथमिक विचार नहीं होता। वैसे भी इस विधेयक को वित्त मंत्रालय की मंजूरी और सहमति मिली है।”

जल्द लागू होगा कानून

नए कानून के लागू होने की तारीख पर पूछे जाने पर सचिव ने specifics बताए बिना कहा, “हम इस पर काम कर रहे हैं, इसे जल्दी पूरा कर लेंगे।”

Topics: मनी गेम्स पर रोकसंसद में गेमिंग बिलभारत में ई-स्पोर्ट्स उद्योगडिजिटल कानून भारतऑनलाइन मनी गेमिंग बैनराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025ई-स्पोर्ट्स भारतऑनलाइन गेमिंग कानून
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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