अगर आपके पास गलती से भी दो वोटर ID कार्ड बन गए हैं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। भारत के चुनाव कानून के अनुसार, किसी एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोटर ID कार्ड होना चाहिए। दो या उससे अधिक वोटर ID कार्ड रखना गंभीर अपराध है, जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
तेजस्वी यादव पर आरोप- हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव पर दो वोटर ID कार्ड रखने का आरोप लगा है। इस खबर के सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चुनाव आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और देशभर के नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वोटर ID कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है। यह एक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिससे वह देश में होने वाले चुनावों में वोट डाल सकता है। इस कार्ड के माध्यम से नागरिक देश के शासन में भाग लेता है। ऐसे में यदि कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है या जानबूझकर दोहरी पहचान बनाता है, तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है।
कानून क्या कहता है- भारत के Representation of the People Act, 1950 की धारा 17 और 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हो सकता। यदि कोई जानबूझकर या धोखाधड़ी से दो या अधिक वोटर ID बनवाता है, तो यह अपराध माना जाएगा। इसके लिए एक साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह सजा तब भी लागू होती है जब यह गलती अनजाने में हो लेकिन यदि आप इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार लोग एक राज्य या शहर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां नया वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने पते वाला कार्ड डिलीट करवाना भूल जाते हैं। इससे उनके नाम दो जगह वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। यह भी कानून के हिसाब से गलत है, भले ही यह अनजाने में हुआ हो।
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अगर आपके पास दो वोटर ID हैं, तो क्या करें- अगर आपके पास गलती से दो वोटर ID कार्ड बन गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे सरल तरीके से सुधार सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी सरकारी कार्यालय में संपर्क करके एक ID को रद्द कराया जा सकता है। वोटर ID रद्द कराने की प्रक्रिया (Form 7 भरें)।
सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in की वेबसाइट पर जाएं। “Login/Register” पर क्लिक करें। यदि पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें। अगर नहीं है, तो मोबाइल नंबर या ईमेल से नया अकाउंट बनाएं। लॉगिन करने के बाद, Form 7 (आपत्ति / नाम हटाने का फॉर्म) भरने का विकल्प चुनें। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें- आपका नाम और वोटर ID नंबर (EPIC नंबर), कारण- क्यों रद्द करवाना चाहते हैं (जैसे डुप्लिकेट एंट्री, स्थान परिवर्तन, मृत्यु आदि), जरूरी दस्तावेज अपलोड करें- पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि), यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम हटवाना है, तो मृत्यु प्रमाणपत्र भी लगाएं। अंत में, फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Reference ID मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा आप BLO से संपर्क कर सकते हैं।

















