केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब
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केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब

केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में हत्या के मामले में फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और 'ब्लड मनी' के जरिए सजा कम करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Jul 10, 2025, 12:56 pm IST
in केरल
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

यमन में कथित हत्या के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की निमिषा प्रिया (37) को बचाने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटार्नी जनरल को एक नोटिस जारी कर निमिषा प्रिया की याचिका पर केंद्र सरकार के जबाव तलब किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केरल की निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में यमन में मौत की सजा हुई है। उन्हें 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है। ऐसे में निमिषा प्रिया के वकील ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

The Supreme Court has issued notice to the Attorney General of India seeking the Indian government’s response to the plea of a 37-year-old Indian woman from Kerala, Nimisha Priya, who has been booked for murder in Yemen and is facing death penalty which is slated to be executed… pic.twitter.com/yWD37ss1UV

— ANI (@ANI) July 10, 2025

प्रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत सरकार प्रिया का बचाव करने के लिए कांसुलर एक्सेस के जरिए बातचीत कर सकती है। वकील का कहना था कि शरिया कानून के अंतर्गत यमन में ‘रक्त धन’ वार्ता का विकल्प उपलब्ध है, जिससे प्रिया की सजा तो कम हो ही सकती है। इन दलीलों को सुनने के बाज शीर्ष अदालत ने इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने की।

8 साल पुराना है मामला

निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेनगोड़े की रहने वाली हैं। वह यमन में एक नर्स हैं। जुलाई 2017 में उन पर अपने ही बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप लगा और बाद में 2020 में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए शरिया के तहत मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने वर्ष 2023 में इसे खारिज कर दिया था। वह वर्तमान में राजधानी सना की जेल में बंद हैं।

भारत सरकार प्रिया को बचाने की कोशिशों में लगी

बहरहाल, भारत सरकार अलग-अलग स्तरों पर प्रिया को बचाने की कोशिशों में पहले से ही लगी हुई है। पीटीआई ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से लिखा कि सरकार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही अधिकारी नर्स के परिजनों के संम्पर्क में भी हैं। सरकार ने पहले ही दियात यानी कि ब्लड मनी देकर प्रिया को बचाने की कोशिशें कर चुकी है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है।

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कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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