'खुला' के जरिए मुस्लिम महिलाएं ले सकती हैं एकतरफा तलाक : तेलंगाना हाई कोर्ट
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‘खुला’ के जरिए मुस्लिम महिलाएं ले सकती हैं एकतरफा तलाक : तेलंगाना हाई कोर्ट

तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं शौहर की रजामंदी के बिना भी 'खुला' तलाक ले सकती हैं, यह उनका कानूनी अधिकार है।

Written byShivam DixitShivam Dixit
Jun 26, 2025, 05:36 pm IST
in भारत, तेलंगाना
मुस्लिम महिला को खुला तलाक देने की अनुमति देने वाला तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिला को एकतरफा 'खुला' तलाक का अधिकार दिया

तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं अपने शौहर की रजामंदी के बिना भी ‘खुला’ के जरिए एकतरफा तलाक ले सकती हैं। मंगलवार को कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी कि यदि कोई मुस्लिम महिला शौहर से अलग होना चाहती है, तो वह स्वयं तलाक की पहल कर सकती है, भले ही इसके लिए शौहर तैयार न हो।

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक की प्रक्रिया दो रूपों में होती है — यदि पुरुष पहल करता है, तो उसे ‘तलाक’ कहा जाता है, और यदि महिला अलगाव की मांग करती है, तो उसे ‘खुला’ कहा जाता है। यह ‘खुला’ मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त एक कानूनी अधिकार है।

अनिवार्य नहीं मुफ्ती की राय 

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस मधुसूदन राव की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी महिला को खुला लेने के लिए मुफ्ती या मजहबी संस्था की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी मुफ्ती की राय केवल परामर्श के लिए होती है, उसका कोई बाध्यकारी कानूनी महत्व नहीं है।

शौहर की सहमति आवश्यक नहीं

बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत की भूमिका महज तलाक की पुष्टि करने तक सीमित होनी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके। कोर्ट ने दोहराया कि खुला का अधिकार पूर्ण है और उसके लिए शौहर या अदालत की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता नहीं है।

क्या था मामला..?

यह फैसला एक मुस्लिम पुरुष की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी पत्नी द्वारा लिए गए खुला तलाक को मान्यता दी गई थी। पुरुष का कहना था कि उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया, इसलिए तलाक का प्रमाणपत्र अमान्य है।

हालांकि, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि कुरान में स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिलाओं को खुला का अधिकार दिया गया है, और यह अधिकार पति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। बेंच ने कहा कि यदि पुरुष तलाक न देना चाहे, तब भी महिला का खुला वैध माना जाएगा।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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