धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, जबरन धर्म बदलवाने, लव-जिहाद पर होगी इतने साल की सजा
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धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, जबरन धर्म बदलवाने, लव-जिहाद पर होगी इतने साल की सजा

आज राजस्थान विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। इस पर बजट सत्र में बहस होगी और इसे पारित किया जाएगा।

by Mahak Singh
Feb 3, 2025, 02:49 pm IST
in राजस्थान
Anti Conversion Bill Introduced

Anti Conversion Bill Introduced

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राजस्थान विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज राजस्थान विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। इस पर बजट सत्र में बहस होगी और इसे पारित किया जाएगा लेकिन पारित करने की तारीख बाद में तय की जाएगी। इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कलेक्टर को सूचित करना होगा, धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना आवश्यक होगा।

विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा, अगर यह साबित हो जाता है कि शादी का मकसद धर्म परिवर्तन है तो फैमिली कोर्ट उस शादी को अवैध घोषित कर सकता है।

विधेयक में सजा के प्रावधान-

अगर कोई पहली बार धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी नाबालिग या एससी-एसटी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन या बार-बार धर्म परिवर्तन कराने पर भी सख्त सजा का प्रावधान है।

Topics: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसरधर्मांतरण विरोधी बिल पेशlove jihadलव जिहादधर्म परिवर्तनRajasthan Legislative AssemblyRajasthan Vidhan SabhaRajasthan Vidhan Sabha 2025
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