संभल: कोई भी बाहरी संगठन या नेता बिना इजाजत नहीं कर सकेगा प्रवेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई - तमंचे से हुई 2 की मौत
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होम भारत उत्तर प्रदेश

संभल: कोई भी बाहरी संगठन या नेता बिना इजाजत नहीं कर सकेगा प्रवेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई – तमंचे से हुई 2 की मौत

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Nov 25, 2024, 08:47 am IST
in उत्तर प्रदेश
Sambhal violence

उत्तर प्रदेश के संभल में कथित जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर एक दिन पहले जिस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी, आगजनी की उसके बाद आज वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। साथ ही जिले के डीएम ने नोटिस ऑर्डर जारी कर कहा है कि अथॉरिटीज की इजाजत के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या कोई नेता प्रवेश नहीं कर सकेगा।

जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत संभल जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने जानकारी दी कि सभी मृतकों का पोस्टमॉर्टम हो चुका है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चारों की मौत देशी कट्टे से चली गोली लगने से हुई। पुलिस इस मामले की जांच करेगी और चारों मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि संभल स्थित कथित जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। इसी दावे के साथ हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे की मांग की। हिन्दू पक्ष की याचिका पर चंदौसी स्थित सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह ने 19 नवंबर को कथित मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। इसी के तहत रविवार को विष्णुशंकर जैन की अगुवाई में एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए पहुंची। इसकी भनक लगते ही कट्टरपंथी भड़क उठे। उन्होंने भारी तादात में इकट्ठा होकर नारेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर डीएम और एसपी ने मोर्चा संभालते हुए ढाई घंटे की मशक्कत के बाद हालात को संभाला। इस दौरान उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े।

पथराव, आगजनी और फायरिंग में तीन युवकों की मौत हो गई है। मारे गए उपद्रवियों में कोट कर्वी निवासी नईम, सराय तरीम निवासी बिलाल और हयात नगर निवासी नुमान हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन को चिन्हित कर पत्थरबाजी की थी और पुलिस वाहनों में आग लगाई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था।

Topics: संभलSambhalSambhal jama masjid disputeसंभल जामा मस्जिद विवादसंभल हिंसासंभल में धारा 163 लगाईSambhal violencesection 163 imposed in Sambhal
कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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