'आपको क्या परेशानी है? ऐसे तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी' : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर याचिका की खारिज
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‘आपको क्या परेशानी है? ऐसे तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी’ : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए दायर की गई थी याचिका

Written byShivam DixitShivam Dixit
Oct 24, 2024, 11:33 pm IST
in भारत, दिल्ली

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में जारी बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तीन जजों की बेंच ने यह याचिका यह कहते हुए खारिज की कि यह तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई है, जो बुलडोजर ऐक्शन से प्रभावित नहीं है। याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन द्वारा दायर की गई थी।

बेंच ने कहा, “आप तीसरा पक्ष हैं। आपको क्या परेशानी है? इस मामले में प्रभावित पक्षों को आने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे। यदि हम ऐसे मामलों को सुनने लगे, तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी।”

याचिका का आधार

इस याचिका में कहा गया था कि तीनों राज्यों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड—में बुलडोजर ऐक्शन अब भी जारी है, जबकि अदालत का आदेश था कि किसी भी कार्रवाई से पहले अदालत की मंजूरी ली जाए। याचिका में हरिद्वार, कानपुर और जयपुर की घटनाओं का उल्लेख किया गया था और इन जिलों के डीएम को पार्टी बनाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना परमिशन के बुलडोजर से घरों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार, प्रशासन का दावा है कि निर्माण अवैध थे, लेकिन कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे ऐक्शन के लिए अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है।

अदालत का तर्क

कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता प्रभावित पक्ष नहीं है। अदालत ने कहा, “यदि प्रभावित पक्ष अदालत में आते हैं, तो हम उनकी सुनवाई करेंगे, लेकिन तीसरे पक्ष द्वारा दायर याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं।” इस मामले में यूपी सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि याचिका तथ्यों से परे है और सिर्फ अखबारों की खबरों पर आधारित है।

बुलडोजर ऐक्शन पर कोर्ट के पुराने आदेश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, फुटपाथ और जलाशयों की घेरेबंदी कर बनाए गए अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से पहले अदालत की अनुमति आवश्यक है। याचिका में तर्क दिया गया था कि उक्त आदेश का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अदालत ने यह मानने से इनकार कर दिया।

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Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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