उत्तराखंड: दंगों से होने वाली क्षति की वसूली दंगाइयों से ही करेगी सरकार, विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी
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होम भारत उत्तराखंड

उत्तराखंड: दंगों से होने वाली क्षति की वसूली दंगाइयों से ही करेगी सरकार, विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

राज्य सरकार को इस कानून की जरूरत हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान के बाद महसूस की गई थी।

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
Sep 20, 2024, 08:54 am IST
in उत्तराखंड
Uttarakhand Public and private damage bill-2024

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून: राज्य सरकार द्वारा पिछले विधान सभा सत्र में पारित उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस कानून के बन जाने से दंगा करने, राज्य और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली से ही नुकसान की वसूली किए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है।

इसे भी पढ़ें: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार में उत्तराखंड ने मारी बाजी, इन चार गांवों को मिलेगा बड़ा सम्मान

राज्य सरकार को इस कानून की जरूरत हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान के बाद महसूस की गई थी। गृह सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि राजभवन से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है।

इसे भी पढ़ें: खड़गे ने गलत पते पर भेजा पत्र राहुल को समझाते तो पत्र लिखने की नौबत नहीं आती : महेंद्र भट्ट

मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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Topics: Uttarakhand Public (Government) and Private Property Damage Recovery (Ordinance) Act 2024पुष्कर सिंह धामीPushkar Singh Dhamiउत्तराखंडUttarakhandriotदंगाउत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024
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