बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग का बार-बार पीछा और प्यार का इजहार भी यौन उत्पीड़न के बराबर
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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग का बार-बार पीछा और प्यार का इजहार भी यौन उत्पीड़न के बराबर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोक्सो (POCSO) एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई लड़का अपने प्यार का इजहार करने के लिए बार-बार किसी नाबालिग लड़की का पीछा करता है, तो इसे यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा।

Written byMahak SinghMahak Singh
Aug 21, 2024, 05:59 pm IST
inमहाराष्ट्र

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोक्सो (POCSO) एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई लड़का अपने प्यार का इजहार करने के लिए बार-बार किसी नाबालिग लड़की का पीछा करता है, तो इसे यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा। यह फैसला नागपुर पीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसके आचरण को नाबालिग के अधिकारों और उसकी सुरक्षा के खिलाफ करार दिया है।

यह मामला अमरावती से जुड़ा है, जहां आरोपी ने लगातार एक नाबालिग लड़की का पीछा किया और उस पर अपने प्रेम का इजहार किया। लड़की ने आरोपी के इस व्यवहार का विरोध किया और उसे अपनी दिलचस्पी न होने की स्पष्ट जानकारी दी। बावजूद इसके, आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके कारण पीड़िता ने अपने माता-पिता को सूचित किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति गोविंद सनप ने 4 फरवरी, 2021 को अमरावती अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 8 अगस्त को अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354(D) के तहत स्टॉकिंग (पीछा करना) और पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के साक्ष्य इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी लगातार बातचीत करने के इरादे से उसका पीछा कर रहा था, जबकि उसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया कि आरोपी का यह व्यवहार उसकी मंशा को उजागर करता है और यह नाबालिग के अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायाधीश गोविंद सनप ने कहा, “पीड़िता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी उसका यौन शोषण कर रहा था।” उन्होंने आगे कहा कि आरोपी का आचरण और व्यवहार, जैसा कि पीड़िता ने बताया, उसकी गलत मंशा को दर्शाता है। आरोपी बार-बार पीड़िता का पीछा कर रहा था, उससे बात करना चाहता था, और एकतरफा प्रेम संबंध में उसे खींचने की कोशिश कर रहा था।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीड़िता ने शुरू में आरोपी से बचने की हर संभव कोशिश की थी और अपने स्तर पर उसे संकेत दिया था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद, आरोपी ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिससे पीड़िता को अंततः पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी।

आरोपी के बचाव को किया खारिज

आरोपी ने अपनी सफाई में यह दावा किया था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि पीड़िता किसी अन्य लड़के के साथ थी।

Topics: sexual harassmentLaw UpdatesBombay High Courtबॉम्बे हाईकोर्टपॉक्सोPOCSO
Mahak Singh
Mahak Singh
2022 में ज़ी न्यूज़ से पत्रकारिता की शुरुआत की। उसके बाद न्यूज़ नेशन, दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता के विभिन्न आयामों का अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में पाञ्चजन्य में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं। ज़िमा ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से मैने पत्रकारिता की है। [Read more]
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