Sandeshkhali case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के अधिकारियों के खिलाफ संसदीय पैनल की जांच पर लगाई रोक
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Sandeshkhali case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के अधिकारियों के खिलाफ संसदीय पैनल की जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जबाव मांगा है। उसके बाद ही मामले पर सुनवाई होगी।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Feb 19, 2024, 01:13 pm IST
in भारत, पश्चिम बंगाल
भारत का सुप्रीम कोर्ट

भारत का सुप्रीम कोर्ट

पश्चम बंगाल के संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं से अत्याचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा विशेषाधिकार समिति की जांच पर रोक लगा दी है। सुकांता मजूमदार ने संदेशखाली के दौरे के वक्त दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था।

संदेशखाली मामले में भाजपा सांसद ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति से शिकायत की थी, जिसके बाद समिति ने ममता सरकार के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका, DGP राजीव कुमार, उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट शरद कुमार द्विवेदी, बशीरहाट के एसपी हुसैन मेहदी रहमान और अतिरिक्त एसपी पार्थ घोष को आज सुबह 10:30 बजे पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

पार्लियामेंटरी कमेटी के समन के खिलाफ इन अधिकारियों ने सुप्रीम की चौखट खटखटाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लोकसभा की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने लोकसभा सचिवालय से चार सप्ताह के अंदर जबाव मांगा है। इसके बाद ही अदालत सुनवाई को जारी रखेगी।

इसे भी पढ़ें: West Bengal: पीड़ितों से मिलने संदेशखाली जा रहीं NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा, कहा-महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है

पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के वकील कांग्रेसी

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के केस की पैरवी कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की। इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संदेशखाली में कर्फ्यू लगाया गया है बावजूद इसके बीजेपी सांसद मजूमदार समर्थक वहां गए। कांग्रेसी वकीलों ने भाजपा सांसद को झूठा साबित करते हुए दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही पुलिस पर हमले किए थे।

इन वकीलों का तर्क है कि संसदीय विशेषाधिकार राजनीतिक गतिविधियों को कवर नहीं करते हैं। अधिकारियों के वकीलों ने लोकसभा सचिवालय पर अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने का आरोप लगाया।

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कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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