असम सरकार ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति दूसरी शादी नहीं कर सकते कर्मचारी
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होम भारत असम

असम सरकार ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति दूसरी शादी नहीं कर सकते कर्मचारी

कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा।

Written byPanchjanyaPanchjanya
Oct 26, 2023, 11:34 pm IST
in असम
हिमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री

हिमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अब से राज्य सरकार की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी। नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा कई बार दोहरा चुके हैं कि असम में दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

यह नोटिस बीटीआर, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाउ स्वायत्त परिषद को भी भेजा गया है। असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा के एक आदेश में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा। भले ही व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी बाद की शादी की अनुमति हो।

इसके अलावा, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी, जिसकी पत्नी जीवित हो। उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1964 के प्रावधान के तहत तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू कर सकता है, ताकि नियम 26 का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित प्रमुख दंड लगाया जा सके।

Topics: असम सरकारसरकारी कर्मचारीदूसरी शादी पर बैनअसम विवाहअसम में बहुविवाहअसम में निकाह
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