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कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा

दर्डा के पुत्र देवेंद्र दर्डा और जेएलडी यवतमाल के निदेशक मनोज जायसवाल को भी चार-चार साल की कैद, मनमोहन सिंह के पास उस समय थी कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी

by WEB DESK
Jul 26, 2023, 10:24 pm IST
in भारत, महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व नौकरशाह केएस क्रोफा और केएस सामरिया को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 18 जुलाई को सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 13 जुलाई को विजय दर्डा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा, देवेंद्र दर्डा, केएस सामरिया और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी करार दिया था।

आरोप था कि तत्कालीन राज्यसभा सदस्य दर्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्रों में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया था। मनमोहन सिंह के पास उस समय कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। कोर्ट ने इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत दोषी करार दिया था।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: कांग्रेस के पूर्व सांसदविजय दर्डा को सजादेवेंद्र दर्डाजेएलडी यवतमाल के निदेशकमनोज जायसवालकोल ब्लॉक आवंटनFormer Congress MPVijay Dardacoal block allocation case
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