नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है। मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा को भी ईडी ने चार दिन की हिरासत में लिया है।
बताया जा रहा है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया उनके करीबी अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा समेत अन्य की 52 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी के मुताबिक इस केस में अब तक 128.78 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
उधर, दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 11 जुलाई तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ईडी ने दिनेश अरोड़ा की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने दिनेश अरोड़ा को क्यों गिरफ्तार किया, जब वह सीबीआई मामले में गवाह बन चुका है। कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े सभी तथ्य कोर्ट के सामने हैं, अगर कुछ नया साक्ष्य है तो ही उससे केस पर प्रभाव पड़ सकता है। तब ईडी ने जवाब में कहा कि इस मामले में कुछ तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं।
ईडी की तरफ से कहा गया कि हमने इनको इस वजह से गिरफ्तार किया है कि वह जानकारी छुपा रहे हैं। हमने कुछ जगहों पर जांच की, जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपये मिले हैं। वह कुछ लोगों को बचाने के लिए इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया का करीबी है। वह साजिश का अहम हिस्सा है। कुछ जानकारियों का पता लगना है इसके लिए 7 दिन की हिरासत की जरूरत है। दिनेश अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। गवाह बनने के लिए दी गई सुरक्षा को देखें तो उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने भी उनके बयान के आधार पर अन्य आरोपितों की जमानत को खारिज किया है। उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। गौरतलब है कि दिनेश अरोड़ा को ईडी ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में 16 नवंबर 2022 को दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी।
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