हाईकोर्ट से शैली ओबेरॉय को झटका : मेयर के फैसला को निरस्त कर कहा- 24 फरवरी के मतदान का परिणाम कीजिए घोषित
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हाईकोर्ट से शैली ओबेरॉय को झटका : मेयर के फैसला को निरस्त कर कहा- 24 फरवरी के मतदान का परिणाम कीजिए घोषित

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओबरॉय की ओर से खारिज किये गए बैलट को भी गिनती में शामिल करने का निर्देश दिया। मेयर ने MCD की स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने का फैसला किया था।

by WEB DESK
May 23, 2023, 10:38 pm IST
in दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के मुताबिक ही चुनाव परिणाम घोषित करने को कहा। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने ओबरॉय की ओर से खारिज किये गए बैलट को भी गिनती में शामिल करने का निर्देश दिया।

25 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम के मेयर ने पूर्व के चुनाव परिणाम की घोषणा किए बिना ही नए चुनाव की तिथि की घोषणा कर नियमों का उल्लंघन किया है। भाजपा पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा एक वोट अवैध घोषित किए जाने को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा से पूछा था कि क्या नियम के मुताबिक मेयर के पास फिर से चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। मेयर की ओर से पेश वकील ने कहा था कि मेयर निर्वाचन अधिकारी होता है और उसका फैसला अंतिम होता है।

भाजपा पार्षदों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सुझाव देते हुए कहा था कि अदालत फुटेज और मतपत्र देखकर निर्णय कर सकती है। उन्होंने कहा था कि मेयर वोटों की गिनती नहीं रोक सकते। कुछ मतों की गिनती हो चुकी है लेकिन अब वे पुनर्मतदान चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मतगणना प्रक्रिया से असहमत होने का अधिकार मेयर के पास नहीं है।

Topics: Shaily Oberoi's jerkElection of MCD's Standing Committeeदिल्ली समाचारDelhi Newsदिल्ली हाईकोर्ट समाचारdelhi high court newsशैली ओबेरॉय को झटकाMCD की स्थायी समिति का चुनाव
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