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निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सीएम योगी ने फैसले का किया स्वागत

- उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए थे।

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jan 4, 2023, 06:36 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश

यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 4, 2023

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के तहत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट देगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि तीन महीने का समय बहुत लंबा हो जाएगा। क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता है। तब मेहता ने कहा कि आयोग के जज से पूछकर बताना होगा कि और कितने कम समय में काम पूरा किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के उस भाग पर रोक लगा रहे हैं जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव करने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च तक यूपी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकायों के संचालन के लिए डीएम के नेतृत्व में तीन महीने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना कर काम को जारी रखा जाएगा।

यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। यूपी सरकार के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की है। याचिका सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत सात सपा नेताओं ने दाखिल की है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा है।

Topics: सीएम योगी समाचारCM Yogi Newsसुप्रीम कोर्टAllahabad High Courtनिकाय चुनावओबीसी आरक्षणOBC reservationइलाहाबाद हाई कोर्टनिकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षणBody electionsSupreme CourtOBC reservation in civic elections
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