चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एक्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर 5 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक रोक लगा दी है।
गुरुवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत 12 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर सोमवार शाम 5.30 बजे तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। वहीं, गुजरात में अंतिम चरण के अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है।
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