झारखंड : मॉब लिंचिंग विधेयक में कई त्रुटियां, राज्यपाल ने किया वापस
Sunday, May 29, 2022
  • Circulation
  • Advertise
  • About Us
  • Contact Us
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
SUBSCRIBE
No Result
View All Result
Panchjanya
  • ‌
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • बिजनेस
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • मत अभिमत
    • रक्षा
    • संस्कृति
    • विज्ञान और तकनीक
    • खेल
    • मनोरंजन
    • शिक्षा
    • साक्षात्कार
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • श्रद्धांजलि
No Result
View All Result
Panchjanya
No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • संघ
  • Subscribe
होम भारत

झारखंड : मॉब लिंचिंग विधेयक में कई त्रुटियां, राज्यपाल ने किया वापस

रितेश कश्यप by रितेश कश्यप
Mar 18, 2022, 06:58 am IST
in भारत, दिल्ली
Share on FacebookShare on TwitterTelegramEmail
यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विपक्ष ने इसे झारखंड के जनजातीय समाज के लिए विरोधी बताते हुए कहा था कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस विधेयक को लाई है।  

 

झारखंड विधानसभा में पिछले साल शीतकालीन सत्र के समय 21 दिसंबर को भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधायक 2021 पारित किया गया था। इस विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए झारखंड राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को वापस कर दिया है। 

राज्यपाल के अनुसार विधायक के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है और इसमें सुधार करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि धारा दो के उपखंड (1) के उपखंड 12 में गवाह संरक्षण योजना का जिक्र किया गया है। विधेयक के हिंदी संस्करण में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। बता दें कि धारा दो में परिभाषाएं हैं। 

इसके बाद इस विधेयक के उपखंड 1 के उपखंड 6 में भीड़ की परिभाषा पर भी आपत्ति जताई है। कहा गया कि भीड़ की यह परिभाषा सुपरिभाषित कानूनी शब्दावली के अनुरूप नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को अशांत भीड़ नहीं कहा जा सकता है। इसी को लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार को भीड़ की परिभाषा पर दोबारा विचार करने को कहा है। 

बता दें कि यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विपक्ष ने इसे झारखंड के जनजातीय समाज के लिए विरोधी बताते हुए कहा था कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस विधेयक को लाई है। झारखंड के विधानसभा सदन में इस विधेयक पर कुल 19 संशोधन प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें सिर्फ एक प्रस्ताव पर ही सदन में सहमति बनी थी। उसके बाद यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। 

इस विधेयक के राज्यपाल के बाद भेजे जाने के बाद झारखंड के कई सामाजिक संगठनों के साथ भाजपा ने भी राज्यपाल से मिलकर इस विधायक की खामियों की जानकारी दी थी। जनजाति सुरक्षा मंच के संदीप उरांव ने भी राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके लिए इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से जाकर मिला था। उनका कहना था कि भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधायक 2021 के अधिनियम में परिणत होने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित अधिनियमों में प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं संरक्षण से जनजाति समाज वंचित हो जाएंगे। जनजातीय समाज के हितों के संरक्षण के लिए इस विधेयक पर रोक लगनी अति आवश्यक है।

विधेयक में क्या है प्रावधान 

  1. इस विधेयक में कहा गया है कि किसी ऐसी भीड़ द्वारा धार्मिक, रंगभेद, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर हिंसा करना मॉब लिंचिंग कहलाएगा। 
  2. इस घटना को दो या दो से अधिक लोगों द्वारा किया जाएगा तो वह मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। इसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माना और संपत्ति कुर्की के अलावा 3 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह कानून शत्रुता पूर्ण वातावरण बनाने वालों के लिए 3 वर्ष तक कैद और जुर्माना की अनुमति देता है। शत्रुता पूर्ण वातावरण की परिभाषा में पीड़ित पीड़ित के परिवार के सदस्यों गवाह है या गवाह पीड़ित को सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धमकी या जबरदस्ती करना भी शामिल है
  3. यदि भीड़ हिंसा में पीडि़त की मृत्यु हो जाती है तो वहां दोषी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ कम से कम पांच लाख रुपये से लेकर अधिकतम 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
  4. हल्का जख्मी होने पर दोषी व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास जो तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  5. भीड़ हिंसा में गंभीर रूप से जख्मी होने की स्थिति में आजीवन कारावास या अधिकतम दस वर्षों के लिए कारावास हो सकता है। इसके अलावा कम से कम तीन लाख से अधिकतम पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रितेश कश्यप
Correspondent at Panchjanya | Website

दस वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। राजनीति, सामाजिक और सम-सामायिक मुद्दों पर पैनी नजर। कर्मभूमि झारखंड।

 

  • रितेश कश्यप
    https://panchjanya.com/author/ritesh-kashyap/
    भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए
    May 28, 2022, 04:19 pm IST
    झारखंड सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध दायर याचिका का किया विरोध
  • रितेश कश्यप
    https://panchjanya.com/author/ritesh-kashyap/
    व्हीलचेयर पर पोप और दाएं वह बैनर, जिसमें चंगाई सभा की जानकारी दी गई है
    May 20, 2022, 09:00 am IST
    कोई पोप को भी चंगाई सभा में ले जाओ, जहां दिव्यांग भी 'चलने' लगते हैं
  • रितेश कश्यप
    https://panchjanya.com/author/ritesh-kashyap/
    झारखंड का एक सरकारी विद्यालय
    May 19, 2022, 02:30 pm IST
    झारखंड सरकार का फरमान, "राज्य के 35,000 विद्यालयों को हरे रंग में रंग दो''
ShareTweetSendShareSend
Previous News

झारखंड में कब थमेगा लव जिहाद, पिछले 7 दिनों में लगातार दो घटनाएं

Next News

बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 20 को, चुना जाएगा नया नेता

संबंधित समाचार

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 71 हजार 114 लाउडस्पीकर, 4371 से अधिक सौपें गए स्कूलों को

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 71 हजार 114 लाउडस्पीकर, 4371 से अधिक सौपें गए स्कूलों को

दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकना इंडिगो को पड़ा भारी, डीजीसीए ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकना इंडिगो को पड़ा भारी, डीजीसीए ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

“हिंदुत्व धर्म नहीं, इतिहास है”…. फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में वायरल

“हिंदुत्व धर्म नहीं, इतिहास है”…. फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में वायरल

नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भारती ने किये सुसंगठित प्रयास : राष्ट्रपति

नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भारती ने किये सुसंगठित प्रयास : राष्ट्रपति

शोपियां: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, पिस्टल सहित ग्रेनेड बरामद

अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के बाद बिजली पर महंगाई की मार, सात रुपये यूनिट हुई महंगी

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के बाद बिजली पर महंगाई की मार, सात रुपये यूनिट हुई महंगी

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 71 हजार 114 लाउडस्पीकर, 4371 से अधिक सौपें गए स्कूलों को

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 71 हजार 114 लाउडस्पीकर, 4371 से अधिक सौपें गए स्कूलों को

दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकना इंडिगो को पड़ा भारी, डीजीसीए ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकना इंडिगो को पड़ा भारी, डीजीसीए ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

“हिंदुत्व धर्म नहीं, इतिहास है”…. फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में वायरल

“हिंदुत्व धर्म नहीं, इतिहास है”…. फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में वायरल

नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भारती ने किये सुसंगठित प्रयास : राष्ट्रपति

नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भारती ने किये सुसंगठित प्रयास : राष्ट्रपति

शोपियां: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, पिस्टल सहित ग्रेनेड बरामद

अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के बाद बिजली पर महंगाई की मार, सात रुपये यूनिट हुई महंगी

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के बाद बिजली पर महंगाई की मार, सात रुपये यूनिट हुई महंगी

अब महिलाओं से नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकेंगी कंपनी, आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान

अब महिलाओं से नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकेंगी कंपनी, आदेश के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान

गांव के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम है सहकार : प्रधानमंत्री मोदी

गांव के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम है सहकार : प्रधानमंत्री मोदी

पंजाब सरकार पर भड़के अकाल तख्त जत्थेदार, सुरक्षा लेने से किए इनकार

पंजाब सरकार पर भड़के अकाल तख्त जत्थेदार, सुरक्षा लेने से किए इनकार

प्रशांत के दस पड़ोसी देशों को जाल में फंसा कर आस्ट्रेलिया को घेर रहा है चीन

प्रशांत के दस पड़ोसी देशों को जाल में फंसा कर आस्ट्रेलिया को घेर रहा है चीन

  • About Us
  • Contact Us
  • Advertise
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • होम
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • संघ
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • Vocal4Local
  • विज्ञान और तकनीक
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • साक्षात्कार
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • श्रद्धांजलि
  • Subscribe
  • About Us
  • Contact Us
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies