हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से पुराने ट्रैक्टर को प्रतिबंध से छूट देने का प्रावधान किया गया है। कुछ समय राष्ट्री य हरित न्यासयाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया। विधेयक पर इसी बजट सत्र में चर्चा होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है।
प्रस्तावित कानून से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल तथा 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों पर रोक लगाने संबंधी नीति में ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया जाए, इसके लिए वे केंद्र सरकार से बात करेंगे।
पिछली बार भी हमने एनजीटी से ट्रैक्टर को इस दायरे से बाहर रखवाया था। उन्हों ने कहा था कि पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध गुरुग्राम केवल ऑटो पर लागू किया गया है। इसके अलावा, यह प्रतिबंध राज्य में कहीं भी लागू नहीं है। इसके बाद, कुछ दिन पहले विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही ट्रैक्टरों को प्रतिबंध से छूट देने वाला कानून लाएगी, जिसका लाभ राज्य के किसानों को होगा।
टिप्पणियाँ