सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर अंतरिम रोक के हाईकोर्ट के आदेश पर कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अभी आया भी नहीं है। इस मसले को इतने बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं, उचित समय पर हम हस्तक्षेप करेंगे।
बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को कहा था कि अगली सुनवाई तक स्कूल में धार्मिक ड्रेस पहनकर स्कूल नहीं आएं। हाईकोर्ट इस मसले पर 14 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। बेंगलुरु के मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों के संगठन ने भी याचिका दायर की है। याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया गया है और आदेश पर तत्काल रोक की मांग की गई है।
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