कोलकाता की एक अदालत ने शराब को नशीला बनाने के लिए जहरीला बनाकर बेचने से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में नूर इस्लाम उर्फ खोड़ा बादशाह के नाम दुर्दांत अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है
कोलकाता की एक कोर्ट ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित खोड़ा बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फकीर को हत्या का दोषी पाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मौत होने तक सजा जारी रहेगी और वह जेल में ही रहेगा। खोड़ा बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष बताया कि 14 दिसंबर 2011 को नूर इस्लाम द्वारा बेची गई जहरीली शराब पीने के चलते दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट, उस्थी और मंदिर बाजार में रहने वाले कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अंधे हो गए थे। नूर इस्लाम ने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई धंधा नहीं करता था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया था कि नूर इस्लाम ने जो शराब बेची थी उसमें मिथाइल अल्कोहल और कुछ जहरीले रसायनों का उपयोग किया गया था ताकि शराब को और अधिक नशीला बनाया जा सके। शनिवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पुष्पल सतपती ने उसे दोषी ठहराया था। सोमवार को उसको सजा सुनाई गई।
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