दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ट्विटर को फटकार लगाई है। दरअसल ट्विटर को यह फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि वह नए आइटी नियमों का अनुपालन न करके बार-बार भ्रमित करने वाला हलफनामा दाखिल कर रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ट्विटर को फटकार लगाई है। दरअसल ट्विटर को यह फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि वह नए आइटी नियमों का अनुपालन न करके बार-बार भ्रमित करने वाला हलफनामा दाखिल कर रहा है। इस पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दाखिल किए हलफनामे से हम संतुष्ट नहीं हैं। सीईओ व स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में पहले आपने अंतरिम शब्द का प्रयोग किया और अब आकस्मिक शब्द का कर रहे हैं। आखिर ये क्या है ? हम नहीं जानते कंपनी क्या चाहती है। अगर आप जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो दिल से करिए। पीठ ने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप आइटी नियमों का पूरा अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने ट्विटर को एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी
सुनवाई के दाैरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि बार-बार नए आइटी नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से ट्विटर 90 लाख यूएस डालर की कमाई कर रहा है।
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