गत मंगलवार को गुवाहाटी में एनआईए की विशेष अदालत ने बांग्लादेश स्थित इस्लामिक आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (JMB) के छह आतंकवादियों को, जिन्हें 2019 में असम के बरपेटा जिले से गिरफ्तार किया गया था को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए आतंकवादी हाफिजुर रहमान, याकूब अली, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफुर रहमान, हाफिज शफीकुर इस्लाम और अजहरुद्दीन अहमद हैं।
गत मंगलवार को गुवाहाटी में एनआईए की विशेष अदालत ने बांग्लादेश स्थित इस्लामिक आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (JMB) के छह आतंकवादियों को, जिन्हें 2019 में असम के बरपेटा जिले से गिरफ्तार किया गया था को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए आतंकवादी हाफिजुर रहमान, याकूब अली, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफुर रहमान, हाफिज शफीकुर इस्लाम और अजहरुद्दीन अहमद हैं। ये सभी आतंकी जेएमबी असम मॉड्यूल से जुड़े हैं।
बता दें कि जनवरी, 2020 में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए ने चार्जशीट में यह उल्लेख किया था कि यह सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जब आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय इन जिहादियों के पास से प्रोपेंगडा सामग्री के साथ हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ था। यह सभी असम और पूर्वोत्तर में जिहादी गतिविधियों में तेजी लाने और आतंकवादी घटनाओं की योजना बना रहे थे। एनआईए के सूत्रों के अनुसार एजेंसी की जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि सभी छह दोषी आतंकवादी जमात-उल-मुजाहिदीन (जेएमबी) के सदस्य थे, जो भारत और बांग्लादेश में प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन है।
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