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चर्चित 2जी घोटाले में आरोपी एस्सार टेलीहोल्डिंग लिमिटेड और इसके प्रमोटर अंशुमान एस. रुइया और रवि एस. रुइया के विरुद्ध सीबीआई की विशेष अदालत में ही मुकदमा चलेगा। गत 29 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने एस्सार और रुइया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2जी घोटाले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत की बजाय मजिस्ट्रेट अदालत से कराने की अपील की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए विशेष अदालत में उन पर मुकदमा न चले। ल्ल
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