| दिंनाक: 09 Feb 2007 00:00:00 |
|
याकूब कुरैशी के विरुद्ध मुकदमा दर्जजब तक कुरैशी को सजा नहीं मिलती संघर्ष जारी रहेगाउत्तर प्रदेश के पूर्व हज राज्य मंत्री एवं मेरठ के विधायक हाजी याकूब कुरैशी पर अब मुकदमा चलेगा। कुरैशी ने पैगम्बर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले का सर कलम करने के लिए 51 करोड़ रुपए देने का फतवा दिया था। गत 6 अगस्त को मेरठ के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार ने थाना दौराला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108ए/116/115/120बी/153ए/153बी/505 के तहत कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। 8 अगस्त को पुलिस ने कुरैशी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज भी कर लिया है।उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी, 2006 को कुरैशी ने मुलायम सरकार में हज राज्य मंत्री रहते हुए मेरठ के फैज ए आम इण्टर कालेज में भड़काऊ भाषण दिया था। डेनमार्क में पैगम्बर मोहम्मद का कार्टून बनाने के विरोध में आयोजित सभा में उन्होंने कहा था, “उस कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए एवं उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा।” इस बयान के बाद अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। कट्टरपंथियों ने खुलेआम बेवजह निर्दोषों को निशाना बनाया था। किन्तु कुरैशी के खिलाफ उस समय मुलायम सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि भाजपा ने मेरठ प्रशासन से मांग भी की थी कि कुरैशी ने कानून तोड़ा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अन्तत: भाजपा के मेरठ जिला महामंत्री श्री सुनील भराला ने कुरैशी के विरुद्ध मामला दर्ज कराने के लिए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुरैशी के विरुद्ध अब मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। 9 अगस्त को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भेंट कर कुरैशी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। प्रतिनिधि24