इजरायल हमास युद्ध के बीच आईसीजे के बाद पहली बार अमेरिका की कोर्ट ने भी गाजा में इजरायली ऑपरेशन की तुलना नरसंहार से की है। कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने अमेरिका द्वारा इजरायल को दी जा रही मदद को रोकने का आदेश देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह माना कि गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान “संभवतः” नरसंहार के बराबर है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि ये मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वो इसे खारिज करता है।
कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले की तारीफ जरूर की, जिसमें आईसीजे ने इजरायली आचरण को नरसंहार माना था। यह फैसला जिला जज जस्टिस जेफरी व्हाइट ने कथित फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों की ओर से दायर मामले में सुनाया।
हालांकि, कोर्ट ने प्रतिवादियों (अमेरिका) से गाजा में इजरायल के खुले समर्थन की जांच करने की आग्रेह जरूर किया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में वो कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन अमेरिकी विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे। फिलिस्तीनी पक्ष के वकीलों ने कोर्ट द्वारा इजरायली कार्रवाई को नरसंहार करार देने के फैसले का स्वागत किया है।
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सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स की वरिष्ठ स्टाफ वकील कैथरीन गैलाघेर ने अदालत के अंतिम क्षेत्राधिकार के फैसले पर असहमति जताई और बाइडेन प्रशासन से जज के आह्वान पर ध्यान देने का आग्रह किया है।
आईसीजे ने भी यही फैसला दिया था
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका ने भी इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए आईसीजे में एक केस दायर किया था। इसमें उसने इजरायल को युद्ध रोकने का आदेश देने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका को झटका देते हुए इजरायल को ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया था। लेकिन आईसीजे ने भी इजरायल को नरसंहार रोकने का आदेश जरूर दिया था।
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